17 फरवरी से नियम लागू

नैशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बीते 28 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया था और उसमें FASTag बैलेंस वैलिडेशन के नए नियम बताए थे। आपका फास्टैग अगर ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो अब उसे ठीक करने के लिए आपके पास थोड़ा और समय होगा। नए नियम 17 फरवरी 2025 से लागू होंगे।
घबराएं नहीं

कभी-कभी ऐसा होता है कि हम फास्टैग रिचार्ज करना भूल जाते हैं। ऐसे में वह ब्लैकलिस्ट हो जाता है। हालांकि, अब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एनपीसीआई द्वारा नियमों में बदलाव के बाद अब ऐसा है कि आपका फास्टैग अगर ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो उसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपके पास कुछ और समय होगा।
नियम में क्या है खास

जब आप वाहन लेकर टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो उस समय और आपके फास्टैग के ब्लैकलिस्ट होने के समय के बीच के अंतराल के आधार पर आपके ट्रांजैक्शन की जांच होगी। आपका टैग रीडर के पढ़ने के समय से 60 मिनट पहले से लेकर 10 मिनट बाद तक एक्टिव नहीं है तो आपका पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। इस डिक्लाइन का कारण कोड 176 होगा।
FASTag सिस्टम में गाड़ियों की स्थिति

आपको बता दें कि फास्टैग में आपकी गाड़ी दो कंडिशन में हो सकती है, जो कि वाइटलिस्टेड और ब्लैकलिस्टेड हैं। आपका फास्टैग कई वजहों से ब्लैकलिस्ट हो सकता है, जिनमें लो बैलेंस, केवाईसी अपडेट न होना, गाड़ी के चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में गड़बड़ी जैसी बातें अहम हैं। नैशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दो टाइमलाइन बताई हैं: फास्टैग रीड टाइम से 60 मिनट पहले और 10 मिनट बाद।
कैसे ठीक होगा

आपका FASTag अगर ब्लैकलिस्टेड है तो उसे ठीक करने के लिए आपके पास कुल 70 मिनट का समय होगा। आप चाहे कम बैलेंस की वजह से, केवाईसी अपडेट न होने की वजह से या रजिस्ट्रेशन नंबर में गड़बड़ी की वजह से ब्लैकलिस्ट हुए हों, आपके पास 70 मिनट का समय होगा। रिचार्ज करते ही आपका फास्टैग एक्टिव हो जाएगा। हालांकि, यहां एक बात जान लें कि टोल प्लाजा पर इस जानकारी को अपडेट होने में 20 मिनट तक लग सकते हैं।
Fastag Toll Plaza
