रामपुर6 घंटे पहले
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आजम खां का खुला 17 साल पुराना मामला।
रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ 17 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। मामला जौहर यूनिवर्सिटी के लिए 5 लाख रुपए का चंदा न देने पर एक व्यक्ति की संपत्ति को कथित रूप से नष्ट करने का है।
मामले के अनुसार, 19 जुलाई 2006 को अफसर अली खान ने आजम खां और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी के लिए 5 लाख रुपए का चंदा न देने पर उनका मकान, फैक्ट्री, आटा चक्की और सेलर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई।
फाइनल रिपोर्ट पर आपत्ति
पीड़ित परिवार का दावा है कि घटना से पहले करीब 10 वर्षों से वे उस जमीन पर पापड़, आटा और सेलर का व्यवसाय कर रहे थे। तत्कालीन सपा की सरकार में पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। अब मृतक अफसर अली खान के बेटे जुल्फिकार अली खान ने फाइनल रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की।
वादी के अधिवक्ता अवधेश कुमार के अनुसार, एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुनः जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश पीड़ित परिवार के लिए न्याय की नई उम्मीद लेकर आया है।