Thane Minor Girl Murder Case: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली, जब मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया. इससे पहले शहर के लोगों ने एक विरोध मार्च निकाल कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी. इस हत्याकांड की तफ्तीश के दौरान पता चला है कि आरोपी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन-तीन शादियां की हैं.
ठाणे के पुलिस उपायुक्त (जोन-III कल्याण) अतुल जेंडे ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 12 वर्षीय लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने बुधवार को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी की तीसरी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति को भी इस कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है.
डीसीपी (जोन-III कल्याण) अतुल जेंडे ने पीटीआई को बताया कि उस लड़की को सोमवार की शाम करीब 4 बजे उस समय अगवा कर लिया गया था, जब वह कल्याण शहर के कोलसेवाड़ी में अपने घर के बाहर खेल रही थी. उन्होंने बताया कि लड़की की लाश मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे भिवंडी के पास बापगांव में एक कब्रिस्तान की दीवार के पास मिली. हालांकि हत्या के पीछे का मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है.
पुलिस उपायुक्त अतुल जेंडे ने पहले कहा था कि वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और अगर बलात्कार की पुष्टि होती है, तो मामले में अन्य कानूनी धाराएं जोड़ी जाएंगी. डीसीपी ज़ेंडे ने कहा कि मुख्य आरोपी की पहचान विशाल गवली के रूप में हुई है, जिसे बुधवार की सुबह बुलढाणा जिले के शेगांव से गिरफ्तार किया गया है.
DCP ने कहा कि अपराध में इस्तेमाल किए गए एक ऑटोरिक्शा को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और यह भी पता लगा रही है कि क्या अपराध में और लोग शामिल थे. इस मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है. डीसीपी ने कहा कि विशाल गवली कोलसेवाड़ी का निवासी है. पहले भी उसके खिलाफ संपत्ति से जुड़े अपराधों सहित कुछ आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं.
अतुल जेंडे ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पहले आरोपी को सलाखों के पीछे डालना है और बाद में उसके खिलाफ सभी मामलों का जायजा लेना. यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपी, जिसने तीन बार शादी की थी, वो विकृत व्यक्ति है? DCP ने कहा कि इस दिशा में भी जांच चल रही है.
कोलसेवाड़ी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कदम ने पीटीआई को बताया कि लड़की की लाश मिलने के बाद इस मामले में बीएनएस धारा 103 (1) (हत्या) को जोड़ा गया. उन्होंने कहा कि वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और अगर बलात्कार का पता चलता है, तो एफआईआर में अन्य दंडात्मक धाराएं जोड़ी जाएंगी.
आपको बता दें कि लड़की के माता-पिता ने कई घंटों तक उसकी तलाश करने के बाद सोमवार शाम को कल्याण के कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने शुरू में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137 (अपहरण) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की और लड़की का पता लगाने के लिए उसकी तलाश शुरू की थी.
इस घटना से नाराज सैकड़ों स्थानीय लोगों ने मुंह पर काला कपड़ा बांधकर कल्याण (पूर्व) के कोलसेवाड़ी इलाके में विरोध मार्च निकाला और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. वे सभी लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए थे.